विपक्ष का नेता

विपक्ष का नेता (वर्तमान में प्रमुख वाद)


लोकसभा में दूसरा अधिक बहुमत प्राप्त दल, विपक्ष की भूमिका निभाता है। इस दल का नेता 'विपक्ष का नेता' कहलाता है।(लोकसभा में सबसे अधिक बहुमत वाले दल का नेता सामान्यतः प्रधान मंत्री होता है और यह दल सरकार बनाता है)

क्या है नियम?
विपक्ष का दल होने के लिए लोकसभा में दूसरे बड़े दल के 1/10 सदस्य (55) होना आवश्यक है।
नोट:- यह नियम संसदीय नियम है जिसकी शुरुआत 1977 में हुई।

वर्तमान वाद क्या है ?
16 वीं लोकसभा (2014-2019) में कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। उसके पास सर्वाधिक 44 सांसद है। लेकिन नियमानुसार 1/10 सदस्य चाहिए जो कांग्रेस के पास नही है । अतः वर्तमान में नियमानुसार लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नही है

कहाँ होती है विपक्ष के नेता की आवश्यकता?
1. मुख्य सुचना आयुक्त की नियुक्ति में।
2. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति में।
3. लोकपाल की नियुक्ति में।
4. राष्ट्रिय मानवाधिकार आयुक्त की नियुक्ति में। आदि
****************************
वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद रिक्त है (सितम्बर,2014 से) , इसकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के पैनल मे विपक्ष के नेता की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने CVC की नियुक्ति से पूर्व कोर्ट से सलाह का आदेश दिया है।

Post a Comment

0 Comments