सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षण प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें- राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग ने 12मार्च,2019 को एक आदेश निकाल कर एक परिपत्र (फ़ॉर्म) जारी किया है जिसे भर कर आर्थिक रूप से कमज़ोर सामन्य श्रेणी का व्यक्ति Income and Asset Cretificate प्राप्त कर सकते है ।
यह आदेश भारत सरकार के मेमोरेंडम संख्या F No: 12-4/2019 U1 दिनांक 17/01/2019 द्वारा क्रमश: आर्थिक कमज़ोर वर्गों ( Economically weaker section) के व्यक्तियों को (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को पदत्त आरक्षण के अतिरिक्त) केंद्र के अधीन सेवाओं एंव शैक्षणिक संस्थाओ में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है के तहत जारी किया गया है।
उपरोक्त मेमोरेंडम के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा भी आर्थिक कमज़ोर वर्गों ( Economically weaker section) के व्यक्तियों को (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को पदत्त आरक्षण के अतिरिक्त) राज्य के अधीन सेवाओं एंव शैक्षणिक संस्थाओ में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षण प्रमाण पत्र के सम्बंध में विशेष जानकरिया-
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सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ज़रूरी जानकरियो का होना आवश्यक है कृपया नीचे दी गई जानकरियो को अच्छे से पढ़ ले उसके बाद आवेदन करे।
सक्षम आधिकारी कोन होगा:
राज्य में केंद्र एंव राज्य की सेवाओं एंव शैक्षणिक संस्थाओ में आरक्षण का लाभ पदत्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में Income and Assest Cretificate जारी करने हेतू राज्य में पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी सक्षम आधिकारी होंगे।
आवेदन कहाँ करे:
आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में समस्त दस्तावेज़ो सहित सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में कार्यरत ई-मित्र केंद्रो एंव सीएससी (एकीकृत नागरिक सी केंद्र) के माध्यम से आवेदन कर सकते है। सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षण प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएँगे।
कितने दिन में जारी होंग सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षण प्रमाण पत्र:
पूर्णत: ज्ञात एंव संतुष्ट हो जाने पर की आवेदक द्वारा दी गई समस्त प्रविष्टियाँ एंव भूमि भूखंड आदि समस्त सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करने पर सही पाई गई है तथा आवेदक भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्धारित मापदंडो के अनुसरण में Income and Assest Cretificate प्राप्त करने के लिए नियमानुसार पात्र है तो सक्षम आधिकारी उक्त आवेदक को निर्धारित प्रारूप में Income and Assest Cretificate 15 दिवस की आवधि में जारी करेंगे।
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ग़लत जानकरिया देने पर क्या होगा:
यदि किसी आवेदक द्वारा Income and Assest Cretificate प्राप्त करने के लिए ग़लत सूचना प्रदान की गई हो या बिना गहन जाँच पड़ताल के सक्षम अधिकारी द्वारा Income and Assest Cretificate प्रदान कर दिया गया तो सरकार द्वारा आवेदक एंव आधिकारी पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी ।
सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रारूप:
सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जारी निश्चित प्रारूप दिया जा रहा है इसका सावधानी पूर्वक अध्ययन कर ले उसके बाद ई-मित्र केंद्रो के माध्यम से अपना आवेदन करे। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी लिख सकते है।
अधिक सूचना के लिए राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के अफ़िशल वेबसाइट पर जाए : http://sje.rajasthan.gov.in/oldpms/index.htm
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